Gyanvapi Masjid Case Latest Update: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर विवाद बढ़ता जा रहा है. मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा मुस्मिल पक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में याचिका डालकर सर्वे की बागडोर संभाल रहे कमिश्नर को बदलने की मांग की थी. कमिश्नर को बदलने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि कमिश्नर निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे. मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी.


मुस्लिम पक्ष ने लगाया ये आरोप


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मुस्लमि पक्ष के वकील अभय यादव ने याचिका में कहा था कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं होने के बावजूद कमिश्नर वहां सर्वे करा रहे. शुक्रवार को कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की जानी थी. मुस्लिमों के विरोध के बाद टीम मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पाई और उन्हें वापस लौटना पड़ा.



जानें ज्ञानवापी मस्जिद केस के बारे में


दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य ने एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी में रोजाना पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने 18 अप्रैल, 2021 को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था.


श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी


याचिका पर सुनवाई के बाद वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और अन्य जगहों पर ईद के बाद और 10 मई से पहले श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया.


पिछले साल शुरू हुआ था विवाद


बता दें कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी का विवाद पिछले साल शुरू हुआ था. जब कुछ महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा-पाठ करने की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने सही स्थिति का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था. इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर बनाया गया था, जिनके नेतृत्व में सर्वे का काम जारी है.


(भाषा इनपुट के साथ)


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