चंडीगढ़: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में जारी लॉकडाउन (Lockdown) की समयसीमा को 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.


23 अगस्त तक रहेंगी पाबंदी


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आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 09 अगस्त सुबह 5 बजे से 23 अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाता है.’ आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न यूनिवर्सिटी, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है.



स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत


इसमें कहा गया है कि राज्य में मॉल स्थित रेस्टोरेंट, बार, होटल, मॉल्स, जिम, स्पा सेंटर, क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के बार को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है. इसके अलावा स्विमिंग पूल को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए दोबारा खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है. होटलों, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी को रात 11 बजे तक अनुमति है. इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी लॉकडाउन संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी.


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