J&K: डोमिसाइल नियमों में बदलाव, अब इन्हें भी मिला सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार
जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu and Kashmir administration) ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने (Grant of Domicile Certificate Procedure Rules, 2020) संबंधी नियम में संशोधन किया है.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने (Grant of Domicile Certificate Procedure Rules, 2020) संबंधी नियम में संशोधन किया है. अब तहसीलदार के अलावा नायब तहसीलदार को भी स्थायी आवास प्रमाण पत्र Permanent Resident Certificate-PRC) धारकों और उनके बच्चों को यह सर्टिफिकेट प्रदान करने का अधिकार होगा.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 (Article 309 of the Constitution of India) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2010 की धारा 15 के आधार पर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के नियमों में संशोधन किया है.
डिप्टी कमिश्नर अपीलीय प्राधिकारी
प्रशासन द्वारा इस संबंधी में जारी बयान में कहा गया है कि नियम 5 की धारा 1 में किये गए संशोधन के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों स्थायी आवास प्रमाण पत्र धारकों और उनके बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं. डिप्टी कमिश्नर को अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) बनाया गया है.
संलग्न करना होगा PRC
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए PRC धारक आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पीआरसी संलग्न करना होगा, जबकि बच्चों को अपने माता-पिता का पीआरसी और एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जन्म प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा.
(इनपुट: ANI)
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