जम्मू कश्मीर: आतंकियों को पनाह देने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने तैयार कर लिया ये एक्शन प्लान
श्रीनगर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, `कुछ अचल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनका उपयोग यूएलपी अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के अनुसार उग्रवाद के उद्देश्य से किया गया है.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े घटनाक्रम में उन अचल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने के लिए किया जाता था या जहां सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला करने की साजिश रची गई थी.
पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई
श्रीनगर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, 'कुछ अचल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनका उपयोग यूएलपी अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के अनुसार उग्रवाद के उद्देश्य से किया गया है. उग्रवादियों/सहयोगियों को आश्रय या पनाह न दें. कानूनी कार्रवाई के तौर पर संपत्ति कुर्क की जाएगी.'
जिन घरों में आतंकवादियों ने शरण ली..
श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल ने कुछ पत्रकारों को बताया कि जिन घरों में मुठभेड़ हुई और जिन घरों में आतंकवादियों ने शरण ली थी और सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले की योजना बनाई थी, उन्हें कुर्क किया जाएगा.
संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया
उन्होंने कहा, '2020-2021 के दौरान डाउनटाउन, सौरा, पंथा चौक, बटमालू, नौगाम, हरवन आदि में एक दर्जन से अधिक घरों की पहचान की गई है.' ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया घाटी के श्रीनगर जिले से शुरू की जा रही है.
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