Jharkhand High Court: झारखंड के सरकारी अफसरों के लिए बड़ी खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. फिलहाल राज्य में किसी भी सरकारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं किया जाएगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हाईकोर्ट ने दिया प्रमोशन पर रोक का आदेश


झारखंड हाईकोर्ट के जज डॉ एस एन पाठक की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पाने की संभावनाएं बाधित होंगी. इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की.


दो साल से नहीं हुए हैं प्रमोशन


कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त है. हाईकोर्ट ने तब तक राज्य में सभी विभागों में प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि साल 2020 में सरकार ने सरकारी अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई थी. इसके बाद इसी साल जनवरी में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक को हटाया जाए. कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाए. 23 जून 2022 को झारखंड के डीजीपी ने आदेश जारी किया कि ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा. इस आदेश में कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती कैडर, जनरल केटेगरी में भी प्रमोशन पा सकते हैं. इसके बाद याचिका कर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 


18 अगस्त को होगी आगे की सुनवाई


हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्मिक विभाग के सचिव और के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही डीजीपी से जवाब मांगा है. गौरतलब है कि पिछले महीने ही राज्य सरकार ने दो साल से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक के आदेश को वापस लिया था. लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. 18 अगस्त को हाईकोर्ट में इसपर सुनवाई होगी.


(इनपुट- भाषा)


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर