New CJI: जस्टिस यूयू ललित होंगे अगले चीफ जस्टिस, ट्रिपल तलाक समेत कई फैसलों का रहे हैं हिस्सा
New CJI of India: भारत के अगले मुख्य न्यायधीश (CJI) जस्टिस यूयू ललित हों सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वर्तमान चीफ जस्टिस एनवी रमणा (CJI N.V. Ramana) ने इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है.
New CJI Supreme Court: जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Cheif Justice of India) हो सकते हैं. भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा (CJI NV Ramana) ने अगले CJI के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है. उन्होंने सीलबंद लिफाफा कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है. बता दें कि पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के आधार पर CJI के रूप में कार्यभार संभालते भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एन वी रमणा ने अगले CJI के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है.
वर्तमान सीजेआई का रिटायरमेंट इसी महीने
आपको बताते चलें कि भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमणा आगामी 26 अगस्त को पद से रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में अभी तक चली आ रही परंपरा के मुताबिक उन्होंने जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) के नाम की सिफारिश सरकार को भेजी है. CJI रमणा ने सिफारिशी पत्र कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है.
कैसे होती है नियुक्ति?
सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श के अनुसार की जाती है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, वहीं अगर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वे देश के 49वें CJI बन जाएंगे. बता दें कि जस्टिस एनवी रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे. गौरतलब है कि कानून मंत्री किरन रिजिजू ने CJI एन वी रमणा को पत्र लिखकर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया था. रिजिजू का 3 अगस्त को लिखा पत्र देर शाम चीफ जस्टिस कार्यालय को मिला था.
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