Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट से कांग्रेस को राहत, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश पर लगी रोक
Karnataka High Court ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. बता दें कि निचली अदालत ने कांग्रेस को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने को कहा था.
Congress Twitter Account: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ट्विटर को कांग्रेस के खाते को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. एक दिन पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को कथित रूप से कॉपीराइट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस और उसके भारत जोड़ो यात्रा अभियान के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया था.
हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. बता दें कि निचली अदालत ने कांग्रेस को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने को कहा था.
केजीएफ के गानों को हटाया जाएगा
कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जिसके तहत कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया था कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दे. हालांकि जिन तीन ट्वीट जिसमें केजीएफ के गानों का इस्तेमाल बैक ग्राउंड म्यूजिक के तौर पर किया गया था उन्हें हटाया जाएगा.
कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और संगीत कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित एक मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी 'भारत जोड़ो यात्रा' के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के ट्विटर को स्थानीय अदालत द्वारा दिए गए निर्देश पर सवाल उठाया.
कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एस. पोन्नान्ना ने मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी. संगीत रिकॉर्ड लेबल एमआरटी म्यूजिक, जिसके पास फिल्म 'केजीएफ-चैप्टर 2' के संगीत का कॉपीराइट है, ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा के दृश्य-श्रव्य प्रचार में अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्म के संगीत का अवैध रूप से उपयोग किया गया था.
प्रस्तुत किए गए भौतिक साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने कहा कि इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री यदि स्थापित हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया वादी को अपूरणीय क्षति होगी और चोरी को भी बढ़ावा मिलेगा.
अदालत ने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी की जो प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक वादी से संबंधित कॉपीराइट कार्य का अनधिकृत और अवैध रूप से उपयोग करने से रोकती है. पिछले शुक्रवार को एमआरटी म्यूजिक के वकील नरसिम्हन संपत ने कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ उसके महासचिव जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी द्वारा एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए एक शिकायत दर्ज की गई है.
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