Supreme Court Verdict in Karnataka Hijab Case: कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में ड्रेस क्या सरकार के नियमों से तय होगी या फिर कुरान से, इस अहम सवाल का जवाब आज मिलने वाला है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में अहम फैसला सुनाने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लगातार 10 दिनों तक नॉन-स्टॉप सुनवाई की थी. इसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपना अलग अलग फैसला लिखकर 22 सितंबर को सुरक्षित कर लिया था. अब इस मामले में दोनों जजों का क्या एकमत फैसला आएगा या उनकी राय बंटी होगी, इस बारे आज क्लियर हो जाएगा. 


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सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक चली सुनवाई


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 10 दिनों तक हुई सुनवाई में हिजाब समर्थक पक्ष (Karnataka Hijab Row) ने देश के नामचीन और महंगे 20 से ज्यादा वकीलों की फौज पैरवी में उतारी थी. वहीं कर्नाटक सरकार और शिक्षकों की ओर से केवल 5 वकील इस मामले में पेश हुए. कोर्ट ने बारी-बारी से दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने का मौका दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब की अनिवार्यता पर दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


हिजाब समर्थक पक्ष ने दायर की थी याचिका


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में यह याचिका हिजाब समर्थक पक्ष (Karnataka Hijab Row) ने दायर की थी. वे कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर अचानक उमड़े बवाल के बाद इस साल 15 मार्च को राज्य की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल-कॉलेजों में किसी भी तरह की धार्मिक यूनिफॉर्म पहनने को गलत बताया था. कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन का राज्य का आदेश सही है. इस फैसले को मजहबी मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.


पूरे देश पर पड़ेगा फैसले का असर!


इस मसले पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 2 सदस्यीय खंडपीठ के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं. इसलिए माना जा रहा है कि खंडपीठ आज इस अहम मुद्दे पर अहम फैसला सुना सकती है. माना जा रहा है कि कोर्ट का चाहे जो भी फैसला आए, उसका असर केवल कर्नाटक (Karnataka Hijab Row) ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा. उधर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के असर को देखते हुए कर्नाटक में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं. 



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