Lakhimpur Violence: आशीष मिश्रा को राहत, SC ने दी 8 हफ्ते की जमानत; माननी होंगी ये शर्तें
Ashish Mishra Teni: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है.
Ashish Mishra gets interim Bail: लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 8 हफ्ते के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहाई के एक हफ्ते के अंदर उसे यूपी छोड़ना होगा. आठ हफ्ते की अवधि के दौरान वो दिल्ली या यूपी में नहीं रहेगा. उसे पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए वो यूपी में आ सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि जमानत अवधि के दौरान आशीष मिश्रा जहां भी रहेगा, उसे वहां के संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी. कोर्ट ने इस मामले में अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हत्या के आरोपी किसान पक्ष के चार आरोपियों को भी जमानत भी दी है.
गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया है कि आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) या उसके घरवालो की ओर से अगर गवाहों को धमकाने की कोशिश होती है, तो ये जमानत खारिज करने का वैध आधार होगा. आशीष मिश्रा को ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में मौजूद रहना होगा और अगर उसकी ओर से जानबूझकर कर मुकदमे को लटकाने की कोशिश होती है तो जमानत खारिज हो सकती है.
आठ हफ्ते बाद SC फिर समीक्षा करेगा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रायल कोर्ट से गवाहों की गवाही के बारे में स्टेटस रिपोर्ट भी भेजने को कहा है. आगे सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को सुनवाई करेगा. तब सुप्रीम कोर्ट फिर से समीक्षा करेगा कि क्या जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं.
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