West Bengal: अगर Alapan Bandyopadhyay आज भी जवाब नहीं देते तो क्या होगा, जानें कानून में क्या लिखा है?
West Bengal: मतलब साफ है कि अगर अलपन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या अलपन के जवाब से केंद्र संतुष्ट नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कोलकाता: अलपन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) के पास केंद्र सरकार को जवाब देने का आज आखिरी दिन है. बंगाल के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए अलपन बंद्योपाध्याय के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के सलाहकार बनने के चंद घंटे बाद ही उन्हें केंद्र की तरफ से कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया.
अलपन बंद्योपाध्याय को केंद्र का नोटिस
इस नोटिस में पूर्व सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को 72 घंटे का वक्त देते हुए केंद्र ने लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 (Disaster Management Act 2005) की धारा 51 के तहत ऐक्शन क्यों न लिया जाए.
कानून में क्या लिखा है?
केंद्र ने अलपन को जिस आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस कानून में लिखा है कि जो कोई भी इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण के या उसकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है तो उस पर दोष सिद्ध होने पर जुर्माना लगाया या सकता है या एक साल की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.
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पश्चिम बंगाल और केंद्र में बढ़ सकता है टकराव
मतलब साफ है कि अगर अलपन बंद्योपाध्याय नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या अलपन के जवाब से केंद्र संतुष्ट नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि ये भी तय है कि इस मामले में भले ही ममता बनर्जी ये कह रही हों कि ये चैप्टर बंद हो गया है लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर से टकराव जरूर होगा. इस बात की भी संभावना है कि कार्रवाई होने पर मामला कोर्ट में जाए.
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