MP Assembly Election: देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ अनूपपुर की कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है. शबनम मौसी ने आचार संहिता के दौरान अपनी पिस्टल को थाने में जमा नहीं किया था, जिसके कारण पुलिस ने धारा-188 एवं 29, 30 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.  अनूपपुर में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने शस्त्रधारियों को अपने-अपने शस्त्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सभी शास्त्र धारियों ने अपने-अपने शस्त्र नजदीकी थानों में जमा कर दिए थे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शबनम मौसी पूर्व विधायक जिसके पास शास्त्र के रूप में पिस्टल थी. पिस्टल को जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था. यह नोटिस कई बार दिया जा चुका था.  इसके बावजूद उन्होंने लापरवाही करते हुए हथियार जमा नहीं कराया. जिसको लेकर थाना कोतवाली अनूपपुर में शबनम मौसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. 66 साल की शबनम मौसी मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के सोहागपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 के उपचुनाव में निर्दलीय चुनी गई थीं. 


इस साल जीती थीं चुनाव
14 से अधिक भारतीय भाषाओं की जानकार शबनम मौसी ने तब 44.08 प्रतिशत मत लेकर भाजपा के उम्मीदवार को 17,863 मतों से हराया था. शबनम मौसी ने साल 2018 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके दिलीप कुमार जायसवाल और कांग्रेस के सुनील कुमार से था. शबनम मौसी यह चुनाव हार गई थीं. 


प्रदेश भर में लगी है आदर्श आचरण संहिता
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू की थी, जिसके चलते सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने थे. सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हो गई है. सभी सीटों के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.


रिपोर्ट: अभय के पाठक, अनूपपुर