MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि विधायक निर्मला सप्रे की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है, आगामी 9 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई होगी. याचिका में उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. लोकसभा चुनाव के दौरान बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं थी. 


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दायर हुई थी याचिका 
बीते दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी थी. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने  विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की था, इस दौरान उन्होंने बताया था कि याचिका एमपी हाईकोर्ट की इंदौर में बैंच में लगाई गई है, कोर्ट जल्द ही याचिका पर सुनवाई की तारीख देगा. ऐसे में आज उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है. 


पीसीसी चीफ ने दिया था बयान 
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी निर्मला सप्रे को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि 'निर्मला सप्रे को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही उनकी सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं. अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेना है, लेकिन फिलहाल इसे जानबूझकर टाला जा रहा है, इसलिए कांग्रेस विधिक परामर्श ले चुकी है और जल्द ही कोर्ट में आवेदन करेगी. 


भाजपा में हुईं थी शामिल
निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम मोहन यादव के समक्ष बीजेपी में शामिल हुई थी. लेकिन 84 दिन के बाद भी उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है. ऐसे में वह विधानसभा में कांग्रेस की विधायक ही हैं, जबकि सार्वजनिक तौर पर वह बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, यही वजह है कि निर्मला सप्रे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.


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