Bilaspur High Court on PSC Exam: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2005 में PSC परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को आंसरशीट देने का आदेश दिया है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार जारी किया गया है. याचिकाकर्ता प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने RTI के तहत आंसरशीट की मांग की थी, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था. इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने आंसरशीट देने का आदेश दिया था, लेकिन PSC ने इसे चुनौती दी. हाईकोर्ट ने अब कहा है कि RTI के तहत आंसरशीट प्राप्त करने का अधिकार है. इसके तहत PSC को 2005 की परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों की आंसरशीट प्रदान करनी होगी.


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क्या है पूरा मामला?
बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2005 में PSC की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की आंसरशीट प्राप्त करने का हकदार माना है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, RTI के तहत उन्हें आंसरशीट देने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुसार, 19 साल बाद PSC को आंसरशीट प्रदान करनी होगी. दरअसल, PSC की वर्ष 2005 की परीक्षा देने वाले दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसरशीट की कॉपी देने की मांग की थी. PSC के जनसूचना अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद, राज्य सूचना आयोग में अपील की गई.


बता दें कि आयोग ने वर्ष 2015 में PSC को आंसरशीट देने का आदेश दिया, लेकिन PSC ने वर्ष 2015 में ही आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार RTI में आंसरशीट हासिल करने का अधिकार है. राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार, PSC को 2005 की परीक्षा के वैकल्पिक विषयों, लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्नपत्रों की आंसरशीट प्रदान करनी होगी.


रिपोर्ट: शैलेन्द्र सिंह ठाकुर (बिलासपुर)


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