जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की पवई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी (Prahlad Lodhi) की किस्मत का फैसला अगले साल जनवरी में होगा. जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने प्रहलाद लोधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है. अगले साल 6 जनवरी को प्रहलाद लोधी की याचिका पर सुनवाई होगी.


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बता दें कि अगर सुनवाई के दौरान भोपाल की विशेष अदालत (Special Court) द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा कम होती है तो विधायक (MLA) लोधी के लिए ये राहत भरा फैसला होगा. जबकि सजा बरकरार रही तो विधायकी पर खतरा बना रहेगा.


बता दें कि भोपाल की विशेष अदालत ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई है. जिसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि 7 नवंबर को हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष अदालत द्वारा मारपीट के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. 



क्या था मामला


2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में नोनीलाल लोधी अवैध रेत खनन में लिप्त पाए गए थे. अवैध खनन को रोकने के लिए वहां तहसीलदार पहुंचे थे. इस दौरान वहां बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए. कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रहलाद लोधी और उनके समर्थकों ने तहसीलदार के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया था. 


तहसीलदार की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्रता करने के इस मामले में बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी.