रजनी ठाकुर/रायपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ती शराब की कालाबाजारी को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने प्रति व्यक्ति शराब रखने के नियमों में बदलाव कर दिया है. जिसके अनुसार प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 5 लीटर से ज्यादा शराब (सभी प्रकार की शराब को मिलाकर) अपने पास नहीं रख पाएगा. यह नियम पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा. इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. वहीं, नियमों का पालन कराया जा सके, इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं.


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आबकारी अधिकारियों के मुताबिक पहले भी प्रदेश में प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 लीटर ही शराब रखने की अनुमति थी. लेकिन देशी शराब की अधिकतम सीमा 4 बोतल, वाइन के लिए 6 बोतल, बीयर के लिए 6 बोतल की सीमा निर्धारित थी. अगर किसी के पास देशी-अंग्रेजी और बीयर की मात्रा पांच लीटर से अधिक होती थी तो भी न्यायालय में उसके खिलाफ मामला साबित करने में दिक्कत आती थी.



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इससे आरोपी अलग-अलग किस्म की अधिकतम सीमा के आधार पर खुद को पांच लीटर की अधिकतम सीमा वाले नियम से बचा लेता था. इसलिए अब सभी प्रकार की शराब को मिलाकर अधिकतम सीमा पांच बल्क लीटर तय कर दी गई है.


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