रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार अब निर्वाचन कार्य के दौरान कोरोना से मौत होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को 30 लाख रुपए देगी. इस राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के तहत किया जाएगा. इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में स्थायी अपंगता की स्थिति में परिजनों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा. 


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जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी या अधिकारी की किसी भी दशा में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के सदस्यों को अभी तक 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर 15 लाख स्प्रे कर दिया गया है. वहीं, यदि अधिकारी और कर्मचारी की मृत्यु नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति की हिंसा या फिर कोरोना से होती है तो परिजनों को 30 लाख रुपए दिया जाएगा. 


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नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति की घटना के कारण अपंगता की स्थिति में अब अधिकारी को 10 लाख के स्थान पर 15 लाख रुपए दिया जाएगा. हालांकि इस योजना का लाभ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से कर्तव्य में नियोजित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को ही दिया जाएगा. इसके तहत सुरक्षा कार्य के लिए नियुक्त केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और संबंधित माइक्रो आब्जवर्स और अधिगृहित बसों के स्टाफ भी आएंगे.


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