CM Bhupesh Baghel Big Decision: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी. बता दें कि आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी भर्तियों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. जिसमें तत्काल कार्रवाई कर युवाओं के हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.


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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SC ने राज्य में 58% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के स्टे को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में 58 फीसदी आरक्षण मिलेगा. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 50 फीसदी आरक्षण देने को कहते हुए आरक्षण पर रोक लगा दी थी. अब SC के फैसले के बाद भर्ती और पदोन्नति के साथ ही दाखिले में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी.


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एचसी ने कर दिया था खारिज
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2012 में राज्य में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी. इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक है. कोर्ट ने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना भी गलत माना थास लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है.


जानिए क्या है 58% आरक्षण का नियम?
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी अधिसूचना के तहत लोक सेवा (एसटी, एसटी एवं ओबीसी आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था.  इसके तहत ST को 32%, SC को 12% और OBC को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया था.


रिपोर्ट : रूपेश गुप्ता (रायपुर)