CG Police SI Recruitment: छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती एग्जाम के बाद नियुक्ति आदेश के लिए प्रतियोगियों को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है. इस केस की सुनवाई के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है. हाई कोर्ट ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को जल्दी नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं.


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चुनाव आयोग में अटका मामला
 छत्तीसगढ़ पुलिस SI भर्ती मामले में अक्टूबर में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया था. कोर्ट की ओर से सरकार को चुनाव आयोग से अनुमित लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति का आदेश दिया गया था. इसके बाद इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा था.


एक सप्ताह का समय
बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय तय किया है. प्रतियोगी पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में सहमति लेने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एसआई भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी. इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है. याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी.


935 पदों पर नियुक्ति 
साल 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 655 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई. इसके बाद साल 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया, जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई. राज्य पुलिस विभाग में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक इस SI भर्ती परीक्षा के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था. इनमें से सिर्फ 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए. लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. 


इनपुट- ZEE मीडिया के लिए शैलेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट