रायपुरः छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने एक नई शुरूआत की है, प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक नयी सुविधा मिलने वाली है, अब वाहन मालिक बल्क में अपनी वाहनों के टैक्स का भुगतान कर सकेंगे. सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह सुविधा शुरू करने के आदेश परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिए हैं. ताकि लोगों को लोगों का काम आसानी से हो सके. 


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अलग-अलग टैक्स नहीं भरना पड़ेगा 
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं. परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए शुरू की गई नई सुविधा के तहत अब वाहन स्वामी अपने सभी वाहनों के टैक्स का भुगतान एक साथ कर सकते हैं. इसके पहले वाहन मालिकों को अपने प्रत्येक वाहन के लिए टैक्स का अलग अलग भुगतान करना पड़ता था, जिस कारण उन्हें अधिक समय लगता था, लेकिन अब इस नयी सुविधा से वे अपने सभी वाहनों के टैक्स का भुगतान एक साथ कर सकते हैं. 


समय की होगी बचत 
हालांकि एक साथ भुगतान करने के लिए वाहन मालिकों को वाहन पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा. जिसमें वाहन मालिक अपने एक से अधिक वाहनों को जोड़ सकते हैं और उन सभी के टैक्स का भुगतान कर सकते है. अब इस सुविधा से उनको बार-बार ओटीपी से होने वाली दिक्कतों से छूट मिलेगी. साथ ही उनके समय की भी बचत होगी. 


इस तरह होगा रजिस्ट्रेशन 
परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक सबसे पहले parivahan.gov.in में जाएं. उसके बाद ऑनलाईन सर्विसेस सेक्शन में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेस को सलेक्ट करें. इसके बाद आरटीओ का चयन करें और यूजर लॉगइन (फॉर बल्क टेक्स पेमेंट वनली) पर क्लिक करें. यदि यूजर वाहन सिटीजन पोर्टल पर पहले से रजिस्टर है तो मोबाइल नम्बर और पासवर्ड की सहायता से बल्क टैक्स पेमेंट पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं. यदि यूजर वाहन सिटिजन पोर्टल पर रजिस्टर न हो तो रजिस्टर now पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. इसके बाद यूजर को रजिस्ट्रेशन पेज में चाही गई जानकारियां देनी होगी. रजिस्टर हो जाने के बाद मोबाइल नम्बर और पासवर्ड की सहायता से बल्क टैक्स पेमेंट में लॉगिन किया जा सकता है. 


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