Durg News: दुर्ग में बस मालिकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराय वसूली को लेकर छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी बसों का किराया फिक्स किया है. बस मालिकों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया न वसूलें. इसके लिए दुर्ग के सभी बस स्टैंड और चौक-चौराहों पर किराया सूची लगाई जा रही है.


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दरअसल, यात्रियों से मनमाना किराया वसूली की शिकायत पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है. दुर्ग आरटीओ अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किया है. राजपत्र में यह भी दिया गया है कि कितनी दूरी में सवारी से किस प्रकार की बस के लिए कितना किराया लेना है. दुर्ग आरटीओ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बस संचालक सवारी से मनमाना किराया ले रहे थे. अब परिवहन विभाग किराया सूची के साथ ही पोस्टर भी लगा रहा है. ताकि इसे पढ़कर लोग यह जान सकेंगे कि उन्हें कितने किलोमीटर के सफर के लिए कितना किराया देना होगा. 


जानिए किराया सूची
परिवहन विभाग द्वारा जारी किराया सूची के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति साधारण बस में सफर कर रहा है तो उसे पहले 5 किलोमीटर के लिए 7.50 पैसे किराया देना होगा. उसके बाद हर एक किलोमीटर के पीछे उसका किराया 1.25 रुपए बढ़ेगा. अगर व्यक्ति को 10 किलोमीटर का सफर करना है तो उसे 13.75 रुपए यानी 14-15 रुपए देना होगा रात के समय साधारण बस का किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा. 


अगर डीलक्स सेवा की बात की जाए तो इस बस से सफर करने के लिए पहले 5 किलोमीटर के सफर के लिए 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर के पीछे 1.63 रुपए चार्ज लिया जाएगा. रात के समय इसका चार्ज प्रति किलोमीटर 1.75 रुपए जोड़ा जाएगा. अगर कोई व्यक्ति डीलक्स स्लीपर कोच से सफर करता है तो उसे स्लीपर सीट के लिए 5 किलोमीटर का 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर का 1.94 रुपए चार्ज लिया जाएगा. 5 किलोमीटर 7.50 रुपए के बाद हर एक किलोमीटर के लिए 1.63 रुपए चार्ज लिया जाएगा.


जानिए कहां होगी शिकायत
दुर्ग आरटीओ अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग ने दिव्यांग और सीनियर सिटिजन सहित अन्य श्रेणी में किराए पर छूट का प्रावधान भी किया है. बस संचालकों को इसका पालन करना होगा. अगर किसी बस संचालक ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ जुर्माना या अन्य दंड की कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी व्यक्ति से बस संचालक मनमाना किराया वसूल कर रहा है तो उसकी शिकायत जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर की जा सकती है. शिकायत के तुरंत बाद विभागीय अधिकारी संबंधित मामले की जांच कर बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


रिपोर्ट- हितेश शर्मा दुर्ग


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