FIR On SECL Officials: कोरिया। कोरिया जिले के एसईसीएल बैकुंठपुर एरिया के चरचा कॉलरी कोयला खदान हादसे में तीन कर्मियों की मौत के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) धनबाद ने एसईसीएल के आठ अधिकारियों को दोषी माना है. हादसे में एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाही उजागर होने के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ जिले के चरचा थाना में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीन अलग-अलग खान हादसों में एसईसीएल अधिकारियों के खिलाफ धारा 304 ए, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है. 


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पहला मामला
पुलिस के अनुसार विवेकानंद कॉलोनी चरचा का 42 वर्षीय हीरानंद पिता हरदू राम चरचा वेस्ट कॉलरी में ड्यूटी करता था. 26 दिसंबर 2021 की सुबह खदान में कार्य के दौरान बिजली करंट लगने से हीरानंद की मृत्यु हो गई थी. डीजीएमएस धनबाद की रिपोर्ट में हीरानंद के साथ हुई दुर्घटना के दोषी निशांत मरस्कोले, अम्बरीश कात्यायन, रामनरेश सिंह को बताया गया.


दूसरा मामला
इसी तरह हल्दीबाड़ी चिरमिरी के 52 वर्षीय श्रमिक बिफल राम की 21 नवंबर 2020 को चरचा वेस्ट कोयला खदान में कार्य के दौरान आई चोट से मौत हो गई थी. डीजीएमएस की जांच रिपोर्ट में मृतक बिफल राम के घटना के दोषी सहायक प्रबंधक मोतीलाल साहू, ओवर मैन गौतम शर्मा, माइनिंग सरदार मो यासिन को बताया गया है.


तीसरा मामला
एक अन्य मामले में खुटरापारा थाना सोनहत के 57 वर्षीय जगत राम सोनवानी की 04 जुलाई 2021 को चरचा ईस्ट कोयला खदान खदान में हादसे के दौरान मौत हो गई थी. मामले में डीजीएमएस ने ओवर मैन तपेश्वर प्रसाद, माइनिंग सरदार बलजिंदर सिंह को दोषी माना है. श्रमिक की मृत्यु ऊंचाई से गिरने के कारण हुई थी.


तीनों मामलों की हो रही है जांच
तीनों मामले में डीजीएमएस से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एसईसीएल के आठ अधिकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है. जिले में पहली बार पुलिस ने एक साथ एसईसीएल के इतने अधिकारियों के खिलाफ केस बनाया है. कोरिया डीएसपी कविता ठाकुर ने कहा कि डीजीएमएस रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है.