मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना है बेरोजगारी भत्ता? पढ़िए बाकि राज्यों के मुकाबले कम है या ज्यादा
Unemployment allowance: बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को दिया जाता है, जो पढ़ लिखकर भी बेरोजगार होते हैं, या फिर अपनी नौकरी बेवजह ही खो चुके होते हैं. भत्ता पाने के लिए युवाओं को राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरुरी है.
Unemployment allowance: भारत में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या हैं. इसे लेकर चुनाव में नेता युवाओं को नौकरी के नाम पर वोट तक मांगते है. बेरोजगारी (Unemployment) को लेकर आंदोलन तक हो जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो बेरोजगारी वो स्थिति होती है, जब आपके पास योग्यता होने के बावजूद कोई रोजगार न होगा. बेरोजगार में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है- जो काम करने की योग्यता रखता हो, काम करने का इच्छुक हो. इसी समस्या को देखते हुए देश के कई राज्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment allowance) देने का काम करती है. जिसमें हमारे मध्यप्रदेश औऱ छत्तीसगढ़ दोनों राज्य भी शामिल हैं.
बेरोजगारी भत्ता क्या होता है?
बता दें कि बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को दिया जाता है, जो पढ़ लिखकर भी बेरोजगार होते हैं, या फिर अपनी नौकरी बेवजह ही खो चुके होते हैं. आमतौर पर ऐसी स्थिति कंपनी बंद होने या कर्मचारियों की छंटनी में होती है.
छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है बेरोजगारी भत्ता?
भूपेश बघेल सरकार युवाओं के लिए कई योजना चला रही है. ताकि युवाओं को रोजगार हासिल हो चुके. इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बेरोजगारी भत्ता शुरू किया है. शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल 2023 से हर महीने करीब 2500 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रुप में दी जाएगी. ये रुपये सीधे युवक-युवतियों के खाते में जाएगी.
कौन प्राप्त कर सकता है बेरोजगारी भत्ता?
- बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए.
- शिक्षित बेरोजगार युवा की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है
- आवेदक के पास आय का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं होना चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- एक परिवार के केवल एक ही युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
- बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवा के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र एवं राज्य सरकार के किसी भी संस्था कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- - इस आधिकार वेबसाइट पर जाइये http://cgemployment.gov.in/
मध्यप्रदेश में कितना बेरोजगारी भत्ता?
छत्तीसगढ़ की तरह मध्यप्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से उन लोगों को भत्ता दिया जाता है जिनके पास शिक्षा होने के बावजूद रोजगार नहीं है. मध्यप्रदेश में फिलहाल 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. इस आर्थिक सहायता का उपयोग बेरोजगार लोग नौकरी ढूंढने में तथा अपना घर चलाने में कर सकते हैं.
कौन प्राप्त कर सकता है बेरोजगारी भत्ता?
- मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए
- आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए
- परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम होना चाहिए
- इस आधिकार वेबसाइट पर जाइये http://mprojgar.gov.in/
बाकी राज्यों में कितना दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता?
उत्तर प्रदेश - 1000 रुपये से 1500 रुपये हर महीने
बिहार - 1000 रुपये हर माह
हिमाचल प्रदेश - 1000 रुपये, दिव्यांग को 1500 रुपये
राजस्थान- लड़कों को 4000 रुपये, लड़कियों को 4500 रुपये
कैसे मिलता है बेरोजगारी भत्ता?
बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो युवा हैं, और उनके पास नौकरी या आय का कोई साधन नहीं है. परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है. साथ ही युवाओं को राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरुरी है. हर राज्य में बेरोजगारी भत्ता एक समय तक ही मिलता है. बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां 3 साल तक मिलता है. अगर बीच में नौकरी लग जाए तो भत्ता मिलना बंद हो जाता है.