CG News: छत्तीसगढ़ में अब छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, आदेश जारी
CG News: छत्तीसगढ़ में अब लड़कियों-महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इस संबंध में CM भूपेश बघेल की घोषणा के बाद अब विभाग की ओर से आदेश जारी हो गया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत अब प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी.
विभाग ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के तहत जिसके भी खिलाफ मामले दर्ज होंगे उन्हें शासकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाए. अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है.