हितेश शर्मा/दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सबसे सनसनीखेज घटना रावल मल जैन हत्याकांड (Rawal mal Jain Murder Case) में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला (Judgement) सुनाया है. लगभग 5 साल से चल रहे मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा (Sentence to death Punishment) सुनाई है. वहीं कोर्ट ने इसके दो सहयोगियों शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता को पांच-पांच साल की सजा (Punishment) सुनाई है. इन पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 


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जानिए पूरा मामला
दरअसल पुरा मामला 1 जनवरी 2018 का है. जब सुबह 6 बजे नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद पुलिस ने रावल मल जैन के बेटे संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी. इस मामले में जिला न्यायालय के जज शैलेश तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.


अपने माता-पिता का किया था हत्या
बीते चार सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी. संदीप जैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके सहयोगियों पर भी आरोप सिद्ध हो गया. रावल मल जैन की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले से भगत सिंह पिस्टल लेकर आया था. उसने पिस्टल गुरुदत्त को दी. गुरुदत्त ने संदीप को एक लाख 35 हजार रुपए में पिस्टल बेची थी. इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी. दोहरे हत्याकांड के चार साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है.


सजा के दौरान हो गया मुर्छित
बता दें कि आज पार्श्व तीर्थ नगपुरा के प्रमुख ट्रस्टी गंजपारा दुर्ग निवासी रावल मल जैन और उसकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मामले में आज सजा सुनाई गई. सजा के दौरान हत्या के आरोपी संदीप जैन को फैसला सुनाने से पहले न्यायालय कक्ष में कटधरे में खड़ा किया गया था. जहां हत्यारा संदीप मूर्छित होने लगा. जिसके बाद न्यायालय द्वारा उसके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली गई. 


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