Bilaspur News: भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए उपयुक्त माना है.बता दें कि इससे पहले विधायक देवेंद्र यादव ने मामले की सुनवाई न करने की अर्जी लगाई थी. देवेंद्र यादव पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप है. इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.


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जानें पूरा मामला
पूर्व भाजपा विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी. इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है. याचिका में हलफनामे में संपत्ति और आपराधिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के आधार पर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. 


लोक प्रतिनिधित्व​ कानून का उल्लंघन
याचिका में कहा गया है कि देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है. चुनाव आयोग हर उम्मीदवार से हलफनामे में आपराधिक और संपत्ति से जुड़े मामलों की जानकारी मांगता है. लेकिन आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है. अगर कोई उम्मीदवार ऐसी जानकारी छिपाता है तो उसका चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है.याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 2018-2019 में अपनी आय 2 लाख रुपए घोषित की थी. और नामांकन पत्र दाखिल करते समय दिए गए हलफनामे में भी उन्होंने अपनी आय 2 लाख होना बताया है. इस चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को मुख्य आधार बनाया गया है. यही वजह है कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है.


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बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय को भिलाई विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था. वहीं कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया था. जब चुनाव परिणाम आये तो कांग्रेस उम्मीदवार देवेंन्द्र यादव विजयी हुए.


रिपोर्ट- शैलेन्द्र सिंह ठाकुर