शिव शर्मा/इंदौर: मध्य प्रदेश (MP News) के इंदौर (Indore News) में जून 2020 में शिक्षक हमजा खान ने उसकी दसवीं की छात्रा को धोखे से अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिसकी सजा सुनाते हुए इंदौर ज़िला कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी ने खुद के बचाव के लिए बच्ची को अपनी प्रेमिका कहते हुए उससे शादी करने की बात भी बताई थी. परन्तु वो निराधार साबित हुई. वहीं, कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सख़्त लहजे में कहा कि अगर इसको बख्श दिया तो आगे से सब अपनी बच्चियों को पढ़ाने से कतराएंगे.


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बता दें घटना के वक़्त आरोपी ने बच्ची के हाथ-मुंह भी बांध दिए थे. घटना के बाद वह 10 दिन तक डरी सहमी बैठी रही, फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मां को आपबीती सुनाई, तब मामला थाने तक पहुंचा. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी भी की, अदालत ने कहा कि दुष्कर्मी के साथ उदारतापूर्वक विचार किया तो इससे समाज पर विपरीत असर पड़ेगा, लोग बेटियों को पढ़ाने से कतराएंगे. दुष्कर्मी को कठोर दंड देना जरूरी है. 


ऐसे किया दुष्कर्म
बता दें कि  कोर्ट ने पीड़ित लड़की को 80 हजार रुपये मुआवजा देने की भी सिफारिश की है. विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौड़ ने बताया कि पीड़ित लड़की 10वीं कक्षा की छात्रा थी. वह गणित में कमजोर थी, आरोपी हमजा पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर ट्यूशन पढ़ाने आता था. पीड़ित लड़की भी उसके साथ वहां पढ़ने जाने लगी. पीड़िता भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां आरोपी हमजा पढ़ाता था. 8 जून 2020 को पीड़िता अपने बड़े भाई के साथ घर पर थी, तभी दोपहर में हमजा उसके घर आया और बोला कि तुम्हें गणित में कुछ समझाना है, मेरे साथ आओ, पीड़िता ने कहा कि माता-पिता घर पर नहीं हैं. फिर आरोपी ने कहा कि 15 मिनट के लिए चलो, बड़े भाई से कहकर पीड़िता आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई. फिर हमजा उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर उसके हाथ-मुंह बांध दिए और पीड़िता की मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और यह बात किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद वह 10 दिनों तक डरी-सहमी बैठी रही, फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर आपबीती अपनी मां को बताई, फिर मामला थाने तक पहुंच गया.


बता दें कि बालिका की रिपोर्ट पर खजराना थाना पुलिस ने हमजा के खिलाफ धारा 363, 376(2)(च), 506 भा.दं.सं. व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया. विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी हमजा को 20 वर्ष सश्रम कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. न्यायालय द्वारा पीड़िता बालिका को 80 हजार रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई.