MP में 13 लोगों की जान लेने वाले बस ड्राइवर को कोर्ट ने दी कड़ी सजा, हर मौत पर 10-10 साल की जेल
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MP News: ग्वालियर में 2021 में बस-ऑटो की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने बस ड्राइवर को हर मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई है.
Gwalior News In Hindi: ग्वालियर में साल 2021 में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने दोषी बस ड्राइवर को हर मौत के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. ऑटो में सवार सभी महिलाएं आंगनबाड़ी में काम करती थीं और खाना बनाकर लौट रही थीं. इस हादसे के बाद शहर में काफी गुस्सा था. कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है. इस मामले में आरटीओ अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया था.
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हर मौत के लिए 10-10 साल की सजा
दरअसल, 23 मार्च 2021 को ग्वालियर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में ऑटो सवार 12 महिलाओं और ऑटो चालक की जान चली गई थी, जब मुरैना से ग्वालियर आ रही बस ने ऑटो को टक्कर मार दी थी. ग्वालियर कोर्ट ने बस चालक सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए प्रत्येक मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई है. यह सजा एक साथ चलेगी. इसके अलावा आरोपी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा.
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12 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर की हुई थी मौत
बता दें कि 23 मार्च 2021 की सुबह ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की ओर जा रहे एक ऑटो को मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रही बस ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में 12 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी. महिलाएं आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खाना बना कर वापस आ रही थीं. मौके पर 9 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 3 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना के बाद ग्वालियर आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया था.
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