प्रियांशु यादव/ग्वालियर: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग परीक्षा (MP Nursing Exams) पर रोक बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज करने वाली SLP पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं. साथ ही मामले की जांच CBI को सौंपने की बात कही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी. 


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27 फरवरी को लगाई गई थी रोक
27 फरवरी को अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी. 28 फरवरी से प्रदेश भर में नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं. कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी और हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग की गई थी. 


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जांच में जुटी हुई है CBI 
प्रदेश के 375 कॉलेजों की मान्यता पर CBI जांच में जुटी हुई है. मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है. हाई कोर्ट ने CBI को साल 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है. 


12 मई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 12 मई को अगली सुनवाई होगी. इस दिन CBI भी जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. बता दें, CBI की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश ने सत्र 2019-20 में 520 कॉलेजों को संबद्धता दी थी. इनमें से  375 कॉलेजों की मान्यता पर जांच की जा रही है.