निलंबित IPS पुरुषोत्तम शर्मा को मिलेगी राहत या गिरेगी आफत?, याचिका पर फैसला सुरक्षित
निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा (IPS Purushottam Sharma) की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई. शिवराज सरकार और पत्नी से मारपीट मामले में घिरे शर्मा की ओर से बहस की गई, जिसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया. शिवराज सरकार की ओर स
जबलपुर: निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा (IPS Purushottam Sharma) की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई. शिवराज सरकार और पत्नी से मारपीट मामले में घिरे शर्मा की ओर से बहस की गई, जिसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया.
शिवराज सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो से साफ है कि उन्होंने मारपीट की है. ये वीडियो ही पर्याप्त सबूत है. वहीं पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से कहा गया कि सरकार ने मेरा पक्ष बिना सुने सस्पेंड कर दिया,तत्थों को जांचे बिना ही फैसला लिया गया.
ये भी पढ़ें: सत्ता बचाने के लिए जोर लगा रहे शिवराज, अब तक नहीं किया प्रत्याशियों का ऐलान, कहां फंस रहा पेंच?
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार (29 सितंबर) को सीनियर आईपीएस ऑफिसर पुरुषोत्तम को सस्पेंड कर दिया था. अधिकारी का निलंबन कथित तौर पर पत्नी के मारने के आरोप में हुआ है. जिसमें वे अ अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे. वीडियो वायरल होने के बाद से प्रदेश सरकार ने पहले उन्हें पद से हटाकर गृह विभाग में अटैच कर दिया था. गृह विभाग ने वायरल वीडियो को लेकर उन्हें नोटिस भेजा था और जवाब भी मांगा था.
WATCH LIVE TV: