इंदौर: जबलपुर हाइकोर्ट ने इंदौर की आम जनता और फल, सब्जी व किराना व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के 20 मई को जारी आदेश के खिलाफ लगाई गई ऑनलाइन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने फल, सब्जी व किराना पर लगी रोक हटाते हुए कलेक्टर इंदौर को आदेश दिया है कि वह संशोधित आदेश जारी करें. इसके बाद जिला प्रशासन कुछ चीजों को छूट का आदेश जारी कर दिया. 


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दरअसल, इंदौर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ चंचल गुप्ता और अभिनव मल्होत्रा ने ऑनलाइन पिटीशन जबलपुर हाइकोर्ट में दाखिल की थी. सोमवार को इस पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच में सुनवाई हुई. अधिवक्ता चंचल गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क रखे कि कलेक्टर के 20 मई को जारी नए आदेश के पूर्व फल- सब्जी व किराना दुकानों को निश्चित समय के लिए खोलने की छूट थी. लेकिन 24 मई से लेकर 30 मई तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया. और सभी चीजें पूरी तरह से बंद कर दी गईं. ऐसे में नए आदेश के जरिए इन्हें भी बंद कर देने का कोई औचित्य नही है. 


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मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने दोनों अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होकर कलेक्टर इंदौर को आदेशित किया है कि वे फल- सब्जी व किराना दुकानों को खोलने को लेकर नया संशोधित आदेश जारी करें. कलेक्टर मनीष ने बताया आदेश आया है माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा. हालांकि आदेश के बाद इंदौर में जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया है. इसमें किराना दुकानों को राहत दी गई है. आज से होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी. फल और सब्जी के ठेलों को भी छूट दी हई है. वे सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक फल और सब्जियां बेच सकेंगे.


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