Atiq Ahmed Updates: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण और हत्याकांड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है. अदालत ने मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतीक के साथ ही दो अन्य आरोपियों को मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कुछ समय पहले ही दोषी करार दिए जाने के बाद से ही ऐसी सजा के कयास लगाए जा रहे थे. बता दें कि अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक अतीक अपहरण मामले में फैसला को लेकर ही कोर्ट आया था.


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2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद सहित 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है. इस मामले में दूसरे 7 आरोपियों को जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने बरी कर दिया. जिन्हें सजा मिली है. उनमें अतीक अहमद और उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं.


अब हो रही ये चर्चा
कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही प्रदेश ही नहीं देशभर में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है. लोगों का पूछना है कि क्या अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा या फिर सजा वह नैनी सेंट्रल जेल में काटेगा. कही-कही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रहेगा यूपी की ही जेल में लेकिन, वो नैनी नहीं होगी.


क्या है मामला?
5 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल हत्या कर दी गई थी. आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ ही उसके गुर्गों पर लगा था. उसके बाद 2006 में उसी मामले के गवाह उमेश पाल का अपहरण हो गया. इसमें एक साल तक शिकायत दर्ज नहीं हुई. लेकिन, 2007 में मायावती की सरकार आने पर धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई.


अब इतने सालों बाद अतीक को सजा सुनाई गई है. उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं. जिनकी सुनावाई समय-समय पर कोर्ट में होती रही है. लेकिन, ये पहली बार हो रहा है कि उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया है. इसी के साथ ही अतीक अहमद के साथ पूरा कुनबा कानूनी शिकंजे में फंस गया है.