Betul News: काम नहीं तो वेतन नहीं, बैतूल कलेक्टर के एक्शन से प्रशासन में क्यों मचा हड़कंप
Betul News: बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी सैलरी रोक दी है. कलेक्टर की इस कार्रवाई से अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है. जानिए क्या है पूरा मामला-
Madhya Pradesh News। Betul: बैतूल जिले में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने ऐसा एक्शन लिया कि पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया. कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिले के सभी SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया है. साथ ही इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. कलेक्टर ने ये कार्रवाई राजस्व प्रकरण, CM हेल्पलाइन,स्वामित्व योजना और धारणाधिकार योजना में लापरवाही बरतने पर की है.
मचा हड़कंप
कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने इस संबंध में पहले भी राजस्व अधिकारियों को चेतावनी थी दी. इसके बाद भी हालात नहीं सुधरने पर उन्होंने ये कार्रवाई की है.
अधिकारी बरत रहे थे लापरवाही
कलेक्टर सूर्यवंशी रोजाना संबंधित योजानाओं और शिकायतों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हैं. इस रिव्यू मीटिंग के दौरान तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा शिकायतों का सही तरह से निराकरण नहीं करने की बात सामने आई. इसके बाद कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के खिलाफ एक्शन लिया. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया. साथ ही जनवरी महीने के सैलरी भी रोक दी.
मेढ़ पर बिजली सप्लाई पर प्रतिबंध
बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं. उन्होंने जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत फसलों को वन्य जीवों और पशुओं से बचाने के लिए खेतों की मेढ़ पर बिजली सप्लाई को अवैध घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाया है. इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी किया है.
कलेक्टर ने कहा कि जिले के थानों में दर्ज मामलों में समीक्षा के दौरान मृत्यु का एक बड़ा कारण कृषकों द्वारा अपनी फसलों को वन्यजीवों, आवारा पशुओं से सुरक्षा/बचाव हेतु खेत की बाड़ों में अवैध रूप से विद्युत प्रवाह किया जाना सामने आया है. ऐसे में इस पर तुरंत रोक लगाई जाए.
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चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध
इसके साथ ही कलेक्टकर ने रिव्यू मीटिंग के दौरान जिले में चाइनीज मांझे पर भी बैन लगाया है. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अब जिले में किसी भी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान या अन्य स्थानों से चाईनीज मांझा पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलॉन डोर/चायना डोर का निर्माण करेगा न ही क्रय-विक्रय करेगा.