भोपाल: पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बारात में भी आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन करने, बिना अनुमति के रैली करने पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जो आदेश जारी किया है, वह ग्राम पंचायत क्षेत्र में लागू होगा जबकि शहरी क्षेत्र इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा.


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MP Panchayat Chunav पर बड़ा अपडेट, जानिए कब तक जमा कर सकेंगे पंच-सरपंचों के नामांकन पत्र


गांव- गांव में सूचना दी जाएगी
गौरतलब है कि इस बार फिर पंचायत चुनाव यानी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए बैलट पेपर पर ठप्पा लगेगा. इस बदलाव की जानकारी देने के लिए गांव-गांव में मुनादी (सूचना दी जाएगी) होगी और जगह-जगह दीवारों पर राइटिंग भी होगी. ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए.


धारा 144 में ये होगा
1. सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन, लाउड स्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे.
2. लाउडस्पीकर भाषणबाजी नहीं की जाएगी. 
3. आम सभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा.
4. सार्वजनिक स्थल पर पटाखा, आतिशबाजी का उपयोग/ प्रदर्शन नहीं होगा.
5.निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक हथियार का उपयोग एवं प्रदर्शन नहीं कर सकेगा.


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आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी 
बता दें कि भोपाल की 222 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं. पिछली बार यह संख्या 187 थी. इन पंचायतों में पंच-सरपंच, जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया से शुरू होगी. 6 जून तक नामांकन जमा किए जाएंगे. नामांकन जमा करने के लिए फंदा बैरसिया में 15-15 क्लस्टर बनाए गए हैं. उप निर्वाचन अधिकारी एसडीएम संजय श्रीवास्तव बनाए गए हैं.