Bhopal Ujjain passenger Blast Case : भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में शामिल आठ आतंकियों को लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत (NIA Court) ने सजा सुना दी है. इसमें 7 आरोपियों को फांसी जबकि एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 


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जिन प्रतिबंधित संगठन ISIS को सजा सुनाई है, उसमें मोहम्मद फैसल ,गौस मुहम्मद ख़ान, मो अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और को फांसी और मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.


24 फरवरी को हुए थे दोषी करार
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को कोर्ट ने 8 आतंकियों को ब्लास्ट केस में दोषी पाया गया था.  NIA की स्पेशल कोर्ट ने आतंकवादियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया था. तब सोमवार को सभी को कोर्ट में पेश किया था और जज ने फैसला सुरक्षित रखा था. आरोपियों ने आज कोर्ट में कहा कि हम 15 साल से जेल में बंद है, और अब हमें बरी किया जाए.


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इन धाराओं में सजा सुनाई
विशेष जज विवेकानंद शरण पांडेय ने धारा 121, 121A, 122,123, IPC 17, 18, 18-A, 18-B, 23, 38 UAPA ,3/25/35 Arms act 4/5 के तहत सजा सुनाई. 


साल 2017 की घटना
बता दें कि साल 2017 में शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट हुआ था. सुबह 9.38 बजे ट्रेन में धमाके के बाद यात्री ट्रेन से कूदकर भागे थे. इस आतंकी घटना में 9 लोग घायल हुए थे. आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया था.  लेकिन बम धामके की गंभीरता को देखते हुए जांच NIA  ने अपने हाथ में ले ली थी.