महेन्द्र दुबे/दमोह: बलात्कार और मर्डर की कोशिश के मामले में दमोह से बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह को बतौर आरोपी के तौर पर पेश होने के लिए आदेश दिया है. हैरानी की बात ये है कि इस मामले में पुलिस ने पहले इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी. जिसके बाद पीड़िता ने हार न मानते हुए एक याचिका कार्ट में दाखिल दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है.


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बता दें कि दमोह में भाजपा नेता का राजनैतिक रसूख और पुलिस पर दबाव काम नहीं आया और कोर्ट ने भाजपा नेता को रेप और हत्या के प्रयास का आरोपी बनाकर कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. 


पुलिस ने दी क्लीन चिट
दरअसल मामला दमोह के देहात थाना इलाके के बालाकोट गांव का है. यहां भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एक महिला ने 20 जून 2022 को रेप और हत्या के प्रयास की नामजद शिकायत की थी. पुलिस ने मामला भी कायम किया लेकिन जांच के दौरान आरोपी भाजपा नेता को बरी कर दिया था.


कोर्ट ने बनाया आरोपी
इस मामले में दमोह के एडिशनल एस पी ने जांच में कई तथ्य रखकर ये साबित किया था कि घटना के वक़्त आरोपी भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह चौरई बालाकोट में था ही नहीं, लेकिन रेप पीड़िता शांत नहीं बैठी और उसने दमोह कोर्ट में एक याचिका दायर की और दमोह कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए इस याचिका पर भूपेंद्र सिंह को नामजद आरोपी बनाया है. कोर्ट ने आरोपी के रूप में भूपेंद्र को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.


हाईकोर्ट में शरण ली थी
वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि आरोपी ने मामले से बचने के लिए हाईकोर्ट की भी शऱण ली थी, लेकिन बावजूद इस घटना में उनका नाम होने से दमोह कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है.