बीजा मंडल मंदिर-मस्जिद विवाद ने पकड़ा जोर तो नप गए कलेक्टर, अब BJP नेता ने की ऐसी पोस्ट, जानें मामला
Vidisha Collector Transfer: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बीजा मंडल मंदिर-मस्जिद विवाद के बाद देर रात विदिशा कलेक्टर बुद्धेश वैद्य का ट्रांसफर हो गया है. इस तबादले को लेकर BJP नेता सुरेंद्र शर्मा ने कलेक्टर पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया है.
Vidisha Collector Budheshwar Vaidya Transferred After Bija Mandal Controversy: मध्य प्रदेश में बीजा मंडल मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच शुक्रवार देर रात बड़ी संख्या में IAS-IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है. इस उलटफेर में विदिशा कलेक्टर बुद्धेश वैद्य भी नप गए हैं. उन्हें विदिशा कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है. इस पर BJP प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर विदिशा कलेक्टर को लेकर एक पोस्ट की है, जिसके बाद सनसनी मच गई है.
BJP नेता की पोस्ट ने मचाई सनसनी
विदिशा कलेक्टर बुद्धेश्वर वैद्य के ट्रांसफर को लेकर BJP नेता ने तंज कसा है. BJP प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'उम्मीद करता हूं विदिशा के कलट्टर साहब को अब किसी मंदिर में मस्जिद नजर नहीं आएगी.' BJP नेता की इस पोस्ट के बाद से सनसनी फैल गई है और अब लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.
विदिशा कलेक्टर का ट्रांसफर
विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का तबादला कर दिया गया है. उन्हें कलेक्टर के पद से हटाकर गृह विभाग में उपसचिव के पद पर पदस्थ किया गया है.
क्या है बीजा मंडल मंदिर-मस्जिद विवाद?
विदिशा के स्थित बीजा मंडल मंदिर में हर साल नाग पंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं. साल में एक बार होने वाली ये पूजा मंदिर के बाहर काफी सालों से होती आ रही है. इस बार नाग पंचमी के मौके पर हिंदू संगठन ने मंदिर के अंदर पूजा के लिए अनुमति मांगी थी. इस पर ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजा मंडल मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है. ASI के पत्र के आधार पर कलेक्टर ने ये बोलते हुए कि बीजा मंडल मंदिर नहीं मस्जिद है वहां पूजा की अनुमति नहीं दी, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया.
कलेक्टर ने SP को दिए थे कार्रवाई के आदेश
इस संबंध में जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे. उन्होंने कहा था कि बीजा मंडल में पूजा-अर्चना वर्जित है. स्मारक पर कोई नई परिपाटी का आयोजन आरंभ किया जाना नियम विरूद्ध है तथा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 30(1) के तहत यह दण्डनीय है, जिसके तहत दो वर्ष का कारावास अथवा एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है. कलेक्टर का पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.
देर रात 26 IAS और 21 IPS का तबादला
मध्य प्रदेश में शुक्रवार देर रात 26 IAS और 21 IPS का तबादला हुआ है. इनमें 7 जिलों के कलेक्टर और कई जिलों के SP शामिल हैं.
इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया