रायपुर: छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ओबसी, एसटी और एससी वर्ग के लोगों को बड़ा झटका लगा है. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक (Reservation Amendment Bill) को लौटा दिया है. बता दें कि आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के साइन का काफी लंबे समय से इंतजार था. लेकिन अब राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है. गौरतलब है कि इस आरक्षण संसोधन विधेयक के चलते कई भर्तियां रुकी हुई है.


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अब इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा- विधेयक लौटाने की जानकारी आई है. छत्तीसगढ़ का लगातार अहित हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आरक्षण लागू नहीं होने दिया गया. राज्यपाल ने वापस लौटाया है ऐसी जानकारी आई है. अब जो भी प्रक्रिया होगी उसे अपनाएंगे.


जानिए क्या है आरक्षण संशोधन विधेयक
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (Sc, st, obc) वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पास किया गया था. इस आरक्षण संशोधन में एससी 13, एसटी 32, ओबीसी 27 और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 4 फीसदी करने का बिल सदन में पारित हुआ है. सदन में एक साथ दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया था.


सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना
वहीं मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने कहा कि मैंने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है, लेकिन उधर से जवाब नहीं आ रहा है. बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है. सीएम ने कहा कि विधानसभा में जो विधेयक पारित है, वो राजभवन में अटका हुआ है. हमें प्रदेश में कई महाविद्यालय खोलना हैं. स्टॉफ, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करनी है, लेकिन आरक्षण बिल अटका हुआ है.
 


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