Compassionate Appointment Rules change: अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने बड़ा बदलाव किया है. इसके मुताबिक अब सरकारी नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों की विवाहित बेटी और बहू को भी नौकरी मिल सकेगी. बदलाव में यह भी कहा गया है कि पुत्री विवाहित बहन, तलाकशुदा, विधवा या अविवाहिता में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. बता दें कि इसके पहले अनुकंपा के तहत अविवाहित पुत्री और बहन को नौकरी थी.


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महिलाओं को मिलेगी राहत
सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद अब महिलाओं को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है. यह फैसला महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नए आदेश में कहा गया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति में पति या पत्नी की पात्रता न होने पर या फिर उसके मना करने की स्थिति में पुत्र या पुत्री किसी को भी नियुक्ति मिल सकती है. इसके अलावा नियुक्ति पाने वाली पुत्री अपने ऊपर आश्रित माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा.


पहले था ये नियम
मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के तहत इसके पहले नौकरी के दौरान खत्म हुए व्यक्ति की अविवाहित पुत्री या बहन को नौकरी प्रदान करती थी. लेकिन अब सरकार इसमें बदलाव करते हुए नया नियम लेकर आई है. जिसके बाद इसकी पात्रता सूची में इन लोगों को भी लाभ मिलेगा


क्या है अनुकंपा नियुक्ति
सरकारी सेवा के दौरान निधन होने पर उस कर्मचारी के पति, पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था. इसके जरिए सरकार का उद्देश्य है कि मृतक कर्मचारी के परिजनों को आर्थिक समस्याओं से परेशान न होना पड़े और घर का आम जीवन प्रभावित न हो. बीते दिनों से ही इस नियुक्ति में बदलाव की बातें सामने आ रही थी. जिसको अब जाकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है. इससे महिलाओं की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आने की उम्मीद है.