नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेता राया पटेरिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट रुप  से कह दिया है कि इस मामले में अगर जमानत का लाभ दिया जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा. हालांकि कोर्ट ने इतनी राहत तो दी है कि वो 30 दिन बार फिर जमानत याचिका लगा सकते है 


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पीएम को मारने का कह रहे थे
बता दें कि 13 दिसंबर को राजा पटेरिया का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वह लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि देश में संविधान बचाने के लिए मोदी को मारने के लिए तैयार रहने को कहा था. राजा पटेरिया के इस वीडियो के सामने आते ही इस पर बवाल शुरू हो गया. विवाद के बीच राजा पटेरिया ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मोदी को चुनाव में हराने की बात कही थी लेकिन उनके बयान को गलत समझ लिया गया. 


कोर्ट ने क्या कहा आदेश में
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने बुधवार को दिए अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता जो एक पब्लिक लीडर भी हैं, उनके पास पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए कोई वजह नहीं है. संजय द्विवेदी ने कहा कि आज कल ये फैशन बन गया है. कोई भी नेता लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है. लेकिन इस बात की चिंता कोई नहीं करता कि इसका अंजाम क्या होगा. इसलिए इस मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.


इन धाराओं में केस दर्द
पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राजा पटेरिया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505(1)(बी), 505(1)(सी), 506, 153-बी(1)(सी), 115, 117 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किया गया था.