Defamation Case On Digvijay Singh: 7 साल पुराने मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट से लेनी होगी जमानत
Defamation Case on Digvijay Singh: मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही चर्चा में रहने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. उनके खिलाफ साल 2014 में दिए एक बयान के मामले में भोपाल की कोर्ट में केस दर्ज हुआ हैं.
Defamation Case on Digvijay Singh: भोपाल। दिग्गज कांग्रेस नेता (Congress Leader) और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही चर्चा में रहने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) 7 साल पहले दिए बयान पर मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. 2014 में दिए एक बयान के मामले में उनके खिलाफ भोपाल ( Bhopal ) की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में मानहानि का केस (Defamation Case) दर्ज हुआ है. मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी. संभवतः इसमें दिग्विजय सिंह को पेश होना पड़ेगा.
क्या है मामला
दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया को दिए बयान में आज के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन ABVP महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा (VD Sharma) के खिलाफ यह आरोप लगाए थे कि वीडी शर्मा द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है.
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कोर्ट पहुंचे थे वीडी शर्मा
दिग्गी खिलाफ वीडी शर्मा कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने उनके विरुद्ध गलत आरोप लगाए थे. उनके बयान को अखबारों में छापा और टीवी में प्रसारित किया गया. इसे आमजन ने पढ़ा और देखा, जिससे उनकी छवी धूमिल हुई है. इससे व्यथित होकर मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं.
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अदालत ने क्या कहा?
वीडी शर्मा की अपील पर कोर्ट ने सोमवार को यह पाया कि प्रथमदृष्टया दिग्विजय सिंह ने IPC की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है. इस कारण उनके खिलाफ खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने के निर्देश दिए गए. अब मामले की अगली सुनावई 11 जनवारी 2023 को हनी है.
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अब आगे क्या होगा?
5 दिसंबर 2022 को मामले में हुई सुनवाई के बाद दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. उन्हें इस मामले में 11 जनवारी 2023 क होने वाली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. इसे इससे पहले या इसी दिन कोर्ट से जमानत लेली होगी और अपना पक्ष रखना होगा.
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