Defamation Case on Digvijay Singh: भोपाल। दिग्गज कांग्रेस नेता (Congress Leader) और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही चर्चा में रहने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) 7 साल पहले दिए बयान पर मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. 2014 में दिए एक बयान के मामले में उनके खिलाफ भोपाल ( Bhopal ) की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में मानहानि का केस (Defamation Case) दर्ज हुआ है. मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी. संभवतः इसमें दिग्विजय सिंह को पेश होना पड़ेगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है मामला
दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया को दिए बयान में आज के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन ABVP महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा (VD Sharma) के खिलाफ यह आरोप लगाए थे कि वीडी शर्मा द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है.


ये भी पढ़ें: शिक्षक भर्ती को लेकर CM शिवराज का बड़ा ऐलान, 12th पास बच्चों के लिए भी की घोषणा


कोर्ट पहुंचे थे वीडी शर्मा
दिग्गी खिलाफ वीडी शर्मा कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने उनके विरुद्ध गलत आरोप लगाए थे. उनके बयान को अखबारों में छापा और टीवी में प्रसारित किया गया. इसे आमजन ने पढ़ा और देखा, जिससे उनकी छवी धूमिल हुई है. इससे व्यथित होकर मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं.


VIDEO: मंत्री का अनोखा अंदाज! लाइन में लग खाए गोलगप्पे, तीखा लगा तो दिखा ये रिएक्शन


अदालत ने क्या कहा?
वीडी शर्मा की अपील पर कोर्ट ने सोमवार को यह पाया कि प्रथमदृष्टया दिग्विजय सिंह ने IPC की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है. इस कारण उनके खिलाफ खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने के निर्देश दिए गए. अब मामले की अगली सुनावई 11 जनवारी 2023 को हनी है.


ये भी पढ़ें: कुमारी शैलजा को मिली पीएल पुनिया की जगह, हो सकती है इन नेताओं की छुट्टी


अब आगे क्या होगा?
5 दिसंबर 2022 को मामले में हुई सुनवाई के बाद दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. उन्हें इस मामले में 11 जनवारी 2023 क होने वाली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. इसे इससे पहले या इसी दिन कोर्ट से जमानत लेली होगी और अपना पक्ष रखना होगा.


Video: कैमरे में रिकॉर्ड हुई महिला पटवारी की करतूत, मंडला का वीडियो हो रहा वायरल