धार/कमल सोलंकी: शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित MP MLA कोर्ट ने धार जिले में साल 2017 में हुए घाटाबिल्लोद गोलीकांड मामले पर फैसला सुनाया. इस गोलीकांड के मामले में कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम (Balmukund Singh Gautam) के अलावा 5 लोगों को दोषी करार दिया है. अब कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम का समर्थन करते हुए तंज कसा है. 


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सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया- आज का न्याय. कांग्रेस कार्यकता के हत्यारे धारा 302 में बरी हो गए है और धार के पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम व उनके कुछ साथियों को  धारा 307 में सजा हो गई! बालमुकुंद जी कांग्रेस पार्टी के समर्पित संघर्षशील नेता हैं. मुश्किल के इस दौर में कांग्रेस उनके परिवार के साथ है. कार्यकर्ता हौसला रखें अंतिम जीत सत्य की होगी. डरे नहीं डटे रहें. सत्य मेव जयते. 


जानें क्या है घाटाबिल्लोद गोलीकांड 
फरियादी चंदन सिंह ने पीथमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जून 2017 की रात घाटाबिल्लौद में जब वह अपने घर में था, तब बालमुकुंद गौतम अपने भाइयों और साथियों के साथ पहुंचा. यहां पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगा. विवाद बढ़ा और गोली चला दी गई. गोली चंद्रभूषण, सुरेश सोलंकी और एक अन्य को लगी. हालांकि, गोली चलने से हत्या सिद्ध नहीं हो सकी. फरियादी की शिकायत पर पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद और अन्य आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है. 


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इन लोगों को हुई सजा
इस गोलीकांड में MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम और अन्य 5 आरोपियों को IPC की धारा 307 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. इन दोषियों में बालमुकुंद सिंह के दो भाई शामिल हैं. आरोपी बालमुकुंद के साथ राजेश सिंह पटेल ग्राम जामंदा जिला धार, पंकज गौतम निवासी लेबड, पप्पू उर्फ वीरेन्द्र गौतम निवासी लेबड, मनोज सिंह गौतम निवासी लेबड और राकेश सिंह गौतम निवासी लेबड को सजा सुनाई गई है.