MP News: ड्राइवरों की हड़ताल का बुरा असर, आज भी जनता को होगी परेशानी, केंद्र ने बुलाई बैठक
New Road Accident Law: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के तमाम राज्यों में आज भी ट्रक और टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल रहेगी. ऐसे में लोगों को एक बार फिर पेट्रोल-डीजल, LPG और तमाम चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. हड़ताल को लकेर आज केंद्र सरकार की बैठक भी है. पढ़ें पूरी खबर-
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में आज भी पहिए थमे रहेंगे और लोगों को कई तरह की परेशानयों का सामना करना पड़ेगा. असल में आज, मंगलवार को भी ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल रहेगी. कई दिनों से देशभर में नए रोड एक्सीडेंट कानून का ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं. इसी विरोध के चलते हड़ताल भी जारी है. हड़ताल को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज दोपहर में मीटिंग बुलाई है. वहीं, कई जिलों में हालात पर काबू पाने के लिए कलेक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया है.
आज भी रहेगी हड़ताल
हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी. अभी तक ड्राइवरों की हड़ताल का कोई हल नहीं निकला है. सोमवार को राज्य के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी. फिर भी हड़ताल जारी है.
केंद्र ने बुलाई बैठक
हड़ताल से गड़बड़ाई व्यवस्थाएं को देखते हुए आज दोपहर केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है.इस मीटिंग के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी.
भोपाल में कलेक्टर ने संभाला मोर्चा
पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को मोर्चा संभाला. वे डिपो पहुंचे औप 10 लाख लीटर पेट्रोल-डीजल की सप्लाई कंपनियों के टैंकरों द्वारा पुलिस सुरक्षा में कराई गई. ये सप्लाई रात में भी जारी रही. रविवार को हड़ताल की वजह से टैंकर नहीं पहुंचने के कारण कई पंप खाली हो गए थे. वहीं,आलम ये रहा कि भोपाल में 15 से ज्यादा पंपों पर ताले लटक गए.
क्या है नया रोड एक्सीडेंट कानून
हाल ही में लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसकी खैर नहीं. अब तक अक्सर लोग रोड पर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे. अब ऐसा करने पर आरोपी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा 7 लाख तक अर्थठंड भी जमा करना पड़ सकता है. इसके अलावा जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.
अब तक क्या थे प्रावधान
अब तक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था. इसे अब और सख्त कर दिया गया है. फिलहाल इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इसे राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा.