EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार कार्ड की मान्यता बतौर बर्थ प्रूफ खत्म कर दी है.  यानी अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ (Date of Birth) डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर हो गया है. इस संबंध में EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है. संगठन की ओर से ये फैसला UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है. ऐसे में जानिए कि अब बर्थ प्रूफ के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे- 


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EPFO ने जारी किया सर्कुलर
EPFO की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें कहा गया है-  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के निर्देश के बाद 'आधार' को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया गया है.
अब से EPFO Update से संबंधित किसी भी काम के दौरान डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा. इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ.


UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया फैसला
UIDAI ने कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी किया था. 22 दिसंबर 2023 को UIDAI ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान के लिए हो सकता है. लेकिन इसका इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ के सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता है.


जानें DOB के लिए वैलिड दस्तावेज
EPFO द्वारा आधार कार्ड को DOB प्रूफ के लिए हटाने के बाद भी कई ऐसे दस्तावेज हैं, जो इसके लिए मान्य हैं. जानिए उन दस्तावेजों के बारे में- 


- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं क्लास मार्कशीट
- किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ शामिल हो
- पासपोर्ट
- PAN नंबर
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- पेंशन कार्ड


बता दें कि अब से आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान पत्र और निवास स्थान के प्रमाण पत्र के तौर पर होगा.वहीं, UIDAI का कहना है कि आधार एक खास पहचान पत्र का काम करता है.'आधार अधिनियम 2016' के मुताबिक आधार कार्ड जन्मतिथि वेरीफाई करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है.