खरगोन: खरगोन में नगरीय निकाय आचार संहिता के बावजूद बगैर अनुमति के दावत देना कांग्रेस के पूर्व पार्षद सहित दो नेताओं को भारी पड़ गया. अब दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है.


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करीब 500 लोगों को दी गई थी दावत
दरअसल खरगोन जिला मुख्यालय पर पुलिस और राजस्व अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि अंजुमन नगर में नूर-अस-सबा होटल में आसपास के लोगों को दावत देकर खाना खिलाया जा रहा है.  शिकायत के बाद नगर पालिका के दरोगा विजय गुप्ता और साथी कर्मचारी शेखर ने स्थल पर पहुंचे. अंजुमन नगर के नूर-अस-सबा में करीब 300 से 500 लोगों को खाना खिलाया जा रहा था. पूछताछ करने पर जानकारी में आया की पूर्व कांग्रेस पार्षद अलीम शेख द्वारा दावत का आयोजन रखा गया है.


दोनों के पास नहीं थी अनुमति
मौके पर ही अलीम शेख से दावत की प्रशासनिक अनुमति के सम्बंध में जानकारी ली गई. उसी समय नूर-अस-सबा के मालिक जमीर खान भी वहां आ गए. उनसे भी कार्यक्रम की अनुमति के बारे में जानकारी ली गई. अलीम शेख और जमीर खान दोनों के पास अनुमति नहीं थी. 


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एफआईआर दर्ज हुई
गौरतलब है कि जिले में कलेक्टर व दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार की रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर करना मना है. अब धारा 188 में कलेक्टर व दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर रात में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है.