MP के इस शहर में मछली पकड़ना प्रतिबंधित, ऐसा करने पर लगेगा भारी जुर्माना
MP News: भोपाल कलेक्टर ने मछलियों के वंशवृद्धि (प्रजनन) और संरक्षण के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रुप में घोषित किया है. इस अवधि के दौरान अगर कोई मछली का शिकार करता है तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मछली पकड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. दरअसल, कलेक्टर ने मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) और संरक्षण के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया है. इस अवधि के दौरान सभी नदियों और जलाशयों में किसी भी तरह की मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा अवैध रूप से मछली की बिक्री, मछली का आदान-प्रदान या परिवहन करना भी प्रतिबंधित है.
भोपाल में मछली पकड़ने पर बैन
बता दें कि भोपाल में सभी जल स्रोतों से मछली पकड़ने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत, जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी. इसके अलावा अवैध रूप से मछली की बिक्री, मछली का आदान-प्रदान या परिवहन भी प्रतिबंधित है.
पकड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
सभी मत्स्य समितियों, समूहों, निजी मछुआरों और आम जनता को सूचित किया गया है कि वे इस बंद ऋतु का पालन करें. इसका उल्लंघन करने पर एक साल की कैद और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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भोपाल के बड़ा तालाब में आज से तैरेंगे शिकारे
श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर भोपाल के बड़ा तालाब में भी शिकारे तैरेंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 महीने पहले 12 सितंबर को क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगा दी थी. तब से सिर्फ सामान्य बोट ही चल रही थीं. एनजीटी ने बड़ा तालाब में क्रूज के संचालन को अवैध गतिविधि करार देते हुए इसे बंद करने का आदेश दिया था. आदेश में कहा गया था कि डीजल और डीजल इंजन से निकलने वाला उत्सर्जन मानव समेत जलीय जीवों के लिए खतरनाक है. क्योंकि इससे निकलने वाला सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को अम्लीय बना देता है. यह मानव और जलीय जीवों दोनों के लिए कैंसरकारी है. इसके बाद से ही इसे बंद कर दिया गया था.
रिपोर्ट- प्रमोद शर्मा