Guna Crime News: गुना: मध्य प्रदेश के गुना में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां के मुकरने के बाद भी रेप के आरोपी पिता को सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये फैसला DNA रिपोर्ट और FIR के आधार पर लिया. आरोप को 20 साल कैद के साथ 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. हालांकि, दोषी के खिलाफ लगाए गए पॉक्सो एक्ट के मामले में उसे पीड़िता की बोन ओसिफिकेशन टेस्ट के बार बरी कर दिया गया.


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कोर्ट ने की ये टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि नामांकित आरोपी पीड़िता का सौतेला पिता है. यद्यपि आरोपी का रक्त पीड़िता के रक्त में शामिल नहीं था. परन्तु पीड़िता की मां से विवाह करने के कारण आरोपी का पीड़िता से रिश्ता पिता-पुत्री का था. आरोपी ने उक्त पवित्र रिश्ते को छिन्न-भिन्न करते हुए, उक्त रिश्ते का मान नहीं रखा और अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध किया.


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क्या था मामला?
घटना 6 जून 2021 की है. पीड़िता की मां किसी शादी में घर से बाहर गई हुई थी. रात करीब 10 बजे पीड़िता अपनी दो बहनों के साथ कमरे में सो गई. रात 12 बजे के आसपास उसका सौतेला पिता वहां आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे. लड़के के चिल्लाने पर उसने चाकू की नोक पर उसका बलात्कार किया. हल्ला सुनकर जब दोनों बहने जाग गईं तो उन्हें आरोपी ने धमकाकर सुला दिया.


जब अगले दिन जब लड़की की मां शादी से लौटकर घर आई तो पीड़ित ने पूरी घटना उसे बताई. इसके बाद मां बेटी ने धाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.


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बयानों से मुकरी पीड़िता
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां दोनों अपने बयानों से पलट गईं. लड़की ने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार कर दिया. उसकी मां ने भी कहा कि उसे घटना की जानकारी नहीं है. क्योंकि, वह शादी से दो महीने बाद लौट कर आई थी. हालांकि लड़की की मां ने कहा की वो जब लौटी तो पति जेल जा चुका था. तभी से वो उससे अलग रह रही है.


किस आधार पर मिली सजा
पुलिस ने पहले रिपोर्ट में लड़की की उम्र पता नहीं होने के कारण पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. लेकिन, बाद में बोन ओसिफिकेशन टेस्ट के बाद आरोपी को इससे बरी कर दिया गया. हालांकि, कोर्ट ने DNA रिपोर्ट में पाया कि लड़की के कपड़ों पर आरोपी का DNA पाया है. दूसरी तरफ लड़की के थाने में दिए गए आवेदन और FIR में भी उसने घटना के बारे में बताया है. बयान से मुकरने के बाद भी इन आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया.


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