MP में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य, जारी हुए आदेश
भारत में सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है. सड़क दुर्घटनाओं में मौत की बड़ी वजह हेलमेट नहीं लगाना होता है. यही वजह है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है.
आकाश द्विवेदी/भोपालः मध्य प्रदेश में अब दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि अब बाइक चालक समेत पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनने की पाबंदी रहेगी.
पुलिस हेडक्वार्टर ने निर्देश दिया है कि सभी पेट्रोल पंप पर फ्लैक्स, बैनर के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दी जाए. आदेश लागू होने के बाद प्रदेश की सभी पार्किंग में हेलमेट नहीं पहनने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता. दरअसल हेलमेट नहीं होने पर पार्किंग की सुविधा नहीं मिल सकेगी. स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाती है. अभी पार्किंगों में अपना दोपहिया वाहन पार्क करने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता नहीं है लेकिन अब जो बाइक सवार और उनके पीछे बैठे लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे, उन्हें पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत देने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि भारत में सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है. सड़क दुर्घटनाओं में मौत की बड़ी वजह हेलमेट नहीं लगाना होता है. यही वजह है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है और सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों की संख्या को कम करने की कोशिशों में लगी है. इसके लिए सरकार द्वारा लोगों को जागरुक किया जा रहा है.
प्रदेश में बाइक राइडर को हेलमेट लगाना अनिवार्य है लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन सवार हेलमेट नहीं लगाते हैं. हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद लोग हेलमेट लगाना शायद अपनी शान के खिलाफ समझते हैं. लोग जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं लेकिन हेलमेट लगाना नहीं पसंद करते.