Voter ID Card: मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र में एक वोट की कितनी कीमत होती है. इसलिए अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं किया है या अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड बना ही नहीं है तो इन दोनों चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं. जिससे आप अपना वोट आने वाले विधानसभा में दे सकें और एक अच्छी सरकार राज्य में बनाने में अपना सहयोग करते सकते हैं. 


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ऐसे करें मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड 


-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://ceomadhyapradesh.nic.in/ पर जाएं.


-होमपेज से “मतदाता सूची में अपना नाम खोजें )Search Your Name in Voter List)”  विकल्प पर क्लिक करें.


-अपना नाम खोजने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, जैसे कि ईपीआईसी नंबर, नाम या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र.


-आवश्यक डिटेल्स डालें और "सर्च" बटन पर क्लिक करें.


-आपकी  डिटेल्स सामने आने के बाद, अपना वोटर आईडी कार्ड देखने के लिए अपने नाम पर क्लिक करें.


-बता दें कि अपने वोटर आईडी कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें.


-आगे के उपयोग के लिए डाउनलोड किए गए वोटर आईडी कार्ड का प्रिंटआउट ले लें.


बता दें कि आप मतदाता पहचान पत्र तभी डाउनलोड कर सकते हैं. जब आपका नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध हो. यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आपको मेरे नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके नए मतदाता पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं.


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वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?


-मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.


-ई-पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें.


-ई-पंजीकरण के तहत, दो विकल्प हैं. जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए  हैं.


-विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म 6 को सेलेक्ट करें.


-फॉर्म 6 खोलें और फॉर्म को सही-सही भरें.


-सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. 


-सभी डिटेल्स मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को भेज दिया जाएंगी.


-अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर (application number) मिलेगा. जिसका उपयोग करके आप अपने वोटर आईडी आवेदन (voter ID application) का पता लगाने के लिए कर सकते हैं.


-फिर एक बूथ स्तर का अधिकारी आपके स्थान का दौरा करेगा और यह जांच करेगा कि आपने जो डिटेल्स आपने दी हैं, वह सही है या नहीं.


-यदि आपको इससे संबंधित कोई मदद चाहिए या कोई संदेह है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1950 डायल कर सकते हैं.