PMT घोटाले के आरोपियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर दिया फैसला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2013 के पीएमटी घोटाला मामले में फंसे 3 निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालकों को राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
दुर्गेश साहू/जबलपुर: साल 2013 में हुए पीएमटी घोटाला मामले के कुछ आरोपियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने करीब 8 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है. राहत पाने वालों में 3 निजी कॉलेजों के संचालकों समेत डॉक्टर भी शामिल हैं.
किसे-किसे मिली राहत
- चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अजय गोयंका
- पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एसएन विजयवर्गीय
- इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया
- इसके अलावा डॉ वीरेंद्र चौहान, डॉ रवि सक्सेना, डॉ विजय कुमार पंड्या और अरुण कुमार अरोड़ा की भी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है
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क्यों मांगी थी अग्रिम जमानत
सीबीआई ने 2013 पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में बीती 18 फरवरी को भोपाल की विशेष अदालत के समक्ष 160 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तारी का डर था. जिससे बचने के लिए सभी ने अग्रिम जमानत की याचिकाएं दायर की थी.
इस आधार पर मिली राहत
मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि सीबीआई को जांच में सहयोग करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पक्षकारों का रहा है. इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. पूरी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 3 मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन सहित सात व्यक्तियों की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी.
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