Madhya Pradesh News: भोपाल। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने 'मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना परिचालन संचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023' जारी किया है. इससे अब राज्य में उद्योगों की स्थापना आसान हो जाएगा. वहीं यहां आने वाले विकास का रास्ता खुल जाएगा. क्योंकी इसके जरिए सरकार उद्योगों को तीन साल के लिए सभी अनुमतियों से छूट देने जा रही है.


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क्या होगा इस कानून से?
इसके तहत मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इस अवधि में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उद्योगों का निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा. 3 वर्ष इन उद्योगों को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अनिवार्य अनुभूतियों से छूट रहेगी.


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तान साल कर मिलेंगी ये छूट
अध्यादेश में कहा गया है राज्य सरकार एक राज्यस्तरीय कमेटी का गठन करेगी. जो निवेश के प्रस्ताव के आधार पर उद्योगों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगी. उद्योग संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर यह कमेटी ही उसका निपटारा करेगी. राज्य के राजस्व, नगरीय निकाय, पंचायतराज्य, श्रम,विद्युत, वाणिज्य, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जल संसाधन सहित सभी विभागों की अनुमति से छूट होगी.


विकास और रोजगार के रास्ते खुलेंग
अब निवेशकों को राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्ट पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. पंजीयन के बाद ही आवेदक को इंटेंशन टू इन्वेस्ट के लिए आवेदन करना होगा. इसके जरिए उन्हें 40 जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं होगी. उनके व्यापार का रास्ता आसान होने के साथ ही प्रदेश में रोजगार और विकास के रास्ते भी खुलेंग.


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बजट सत्र में बनेगा कानून
इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक आवश्यक अनुमति नहीं लेनी होगी. सीएम के ऐलान के महज 15 दिन के बाद ही राज्य सरकार ने अध्यादेश बनाकर जारी कर दिया. विधानसभा के बजट सत्र में इसके लिए विधेयक लाकर इसे कानून बनाया जाएगा.


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